NEET PG 2024: नीट पीजी 2024 के काउंसलिंग प्रक्रिया में एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जिन 48 एनआरआई कोटे की सीटों को काउंसलिंग के दौरान ब्लॉक किया गया था, अब वे सीटें अनारक्षित (जनरल कैटेगरी) घोषित कर दी जाएंगी। इसके बाद, इन सीटों पर मेरिट और चॉइस फिलिंग के आधार पर योग्य छात्रों को एडमिशन मिलेगा।
यह फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से आया है, भोपाल की डॉक्टर ख्याति शेखर ने इन सीटों को लेकर याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि एनआरआई कोटे की यह सीटें कुछ छात्रों द्वारा दस्तावेज़ सही न प्रस्तुत करने के कारण ब्लॉक कर दी गई थीं, जिसके चलते मेरिट छात्रों को नुकसान हो रहा था। उनका कहना था कि इन सीटों को सेकंड राउंड काउंसलिंग में शामिल किया जाना चाहिए था।
एनआरआई कोटा सीटों का विवाद
दरअसल, नीट पीजी 2024 के पहले राउंड में एनआरआई कोटे के 48 उम्मीदवारों ने इस कोटे के तहत आवेदन किया था, लेकिन वे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। इसके कारण यह 48 सीटें काउंसलिंग के दूसरे राउंड में शामिल नहीं की जा पाई थीं और उन्हें ब्लॉक कर दिया गया था। डॉक्टर ख्याति शेखर की याचिका का उद्देश्य इन्हीं सीटों को जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाना था ताकि मेरिट छात्रों को इन सीटों पर एडमिशन मिल सके।
मॉपअप राउंड के साथ सीट आवंटन
सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई कि डॉक्टर ख्याति शेखर को सेकंड राउंड में पल्मोनरी मेडिसिन में सीट मिल चुकी है। इसके साथ ही, मॉपअप राउंड के जरिए बची हुई सीटों का आवंटन किया जाएगा। मॉपअप राउंड नीट पीजी काउंसलिंग का तीसरा और अंतिम राउंड होता है, जिसमें वे छात्र शामिल हो सकते हैं जो पहले दो राउंड में सीट पाने में असमर्थ रहे हैं।
कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने शासन के बयान को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि नियम 14(क) 2 के अनुसार, यदि एनआरआई कोटे के उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो यह सीटें मॉपअप राउंड के बाद जनरल कैटेगरी में बदल जाएंगी। इसके बाद इन सीटों का आवंटन मेरिट और चॉइस फिलिंग के आधार पर किया जाएगा। याचिका के बाद, कोर्ट ने यह मामला खारिज कर दिया।
इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिलेगी जो पहले से ही काउंसलिंग के अन्य राउंड में शामिल हो चुके थे लेकिन इन एनआरआई कोटे की सीटों की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया था। अब यह सीटें खुलने से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा।