भोपाल। प्रदेश के निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब निजी स्कूल 25 फरवरी 2025 तक मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे। मान्यता संबंधी निर्देश पूर्व की तरह यथावत रहेंगे। इसके साथ ही राज्य शिक्षा केन्द्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि 25 फरवरी के बाद अंतिम तिथि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकेगी।
राज्य शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टर्स को जारी किए दिशा-निर्देश
दरअसल, प्रदेश में शिक्षण सत्र 2025-26 के लिये निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी। विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी। निजी स्कूलों की दिक्कतों को देखते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र ने आवेदन तिथि में वृद्धि की है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टर्स और जिला परियोजना समन्वयक को इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं।
6 विभागों की लगभग 20 प्रकार की छात्रवृत्ति सीधे खाते में पहुंचेगी:
स्कूल शिक्षा विभाग ने समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना लागू की है। योजना का नोडल अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग निर्धारित किया गया है। समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शासकीय और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को 6 विभागों की लगभग 20 प्रकार की छात्रवृत्ति शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत कर सीधे विद्यार्थी के खाते में भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है।
योजना में प्रत्येक विद्यार्थी का नाम समग्र यूनिक आईडी के आधार पर उसके स्कूल के डाइस कोड के साथ मेपिंग कर कक्षावार, स्कूलवार नामांकन ऑनलाइन किये जाने का सिस्टम शिक्षा पोर्टल एनआईसी के माध्यम से तैयार कराया गया है। प्रत्येक छात्र की प्रोफाइल में संबंधित की जाति, माता-पिता का व्यवसाय, परिवार की वार्षिक आय, बीपीएल स्टेटस, छात्रावासी स्टेटस, पिछले वर्ष का परीक्षा परिणाम, जो छात्रवृत्ति गणना करने में आवश्यक होते हैं, उसे रिकॉर्ड में रखा जाता है।