Mumbai Sex racket Busted: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सनसनीखेज खबर है। महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई में हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। होली पर शुक्रवार (14 मार्च) की रात पुलिस ने पवई इलाके के एक होटल में छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने एक दलाल को गिरफ्तार किया। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री की चार मॉडल्स को बचाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ में कई बड़े राज खुल सकते हैं।
जानिए पुलिस ने कैसे फोड़ा भंडा...
शहर के पवई इलाके में हिरानंदानी के होटल में सेक्स रैकेट चलने की सूचना शुक्रवार की रात मुंबई पुलिस को मिली। पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर श्यामसुंदर अरोड़ा (60) से संपर्क किया। श्यामसुंदर ने 26 से 35 साल तक की प्रति मॉडल की 70 हजार से 1 लाख रुपए तक की मांग की। ग्राहक बनकर पुलिस श्यामसुंदर से बातचीत कर जाल बिछाती चली गई। पुलिस के बुलाने पर श्यामसुंदर महिलाओं के साथ जैसे ही वहां पहुंचा। पुलिस ने दबोच लिया।
एक और शख्स को तलाश रही पुलिस
पुलिस ने देह व्यापार में धकेलने के आरोप में श्यामसुंदर को गिरफ्तार किया। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी चार मॉडल्स को बचाया। सभी को महिलाओं को सुरक्षा और सहायता के लिए शेल्टर होम भेजा गया है। पुलिस ने आठ मोबाइल फोन और 3 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में श्यामसुंदर ने जुर्म कबूला और कहा कि चारकोप इलाके में रहने वाला एक और शख्स इस रैकेट में शामिल था। पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है।
'गैरकानूनी धंधे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
मुंबई पुलिस ने कहा कि शहर में चल रहे ऐसे किसी भी गैरकानूनी धंधे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। अगर किसी को भी ऐसी गतिविधियों की जानकारी हो, तो वह पुलिस को सूचित कर सकता है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई न सिर्फ इस रैकेट को तोड़ने के लिए थी, बल्कि उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए भी थी, जिनकी आजादी छीन ली गई थी।
एक अभिनेत्री ने धारावाहिकों में किया काम
पुलिस ने बताया कि गोपनीय सूचना पर होटल में जाल बिछाया और महिलाओं को देह व्यापार में धकेलने के आरोप में श्याम सुंदर अरोड़ा को गिरफ्तार किया। चार महिला अभिनेत्रियों को बचाया। बचाई गई अभिनेत्रियों में एक ने हिंदी टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया है। फिलहाल आरोपी व्यक्ति और उसके सहयोगी के खिलाफ पवई पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।