रायपुर। छत्तीसगढ़ में पूर्व डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार नायक को CBI की विशेष अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 10 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। 7 साल पुराने मामले में रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने पर उन्हें यह सजा सुनाई गई है।
बातचीत के दौरान CBI के विशेष लोक अभियोजक रजत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि, 7 अप्रैल 2016 को डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के पद पर रहते हुए प्रफुल्ल नायक ने कलकत्ता की हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनी के लेबर लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए 22 हजार रिश्वत मांगी थी। जिसके बाद सीबीआई की टीम ने चीफ लेबर कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार नायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ चार्ट शीट फाइल की गई थी। सभी गवाहों और अंतिम तर्क के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
सजा के साथ लगाया जुर्माना
उन्होंने आगे कहा कि, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की न्यायाधीश ममता पटेल ने आरोपी प्रफुल्ल नायक को सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने भी लगाया है। सुनवाई के बाद आरोपी प्रफुल्ल कुमार नायक को रायपुर के सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।
ऐसे पकड़े गए थे प्रफुल्ल कुमार नायक
दरसअल, 7 साल पहले कलकत्ता की हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनी ने प्रफुल्ल कुमार नायक द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत CBI के पास दर्ज करवाई थी। जिसके बाद सीबीआई की टीम ने प्रफुल्ल कुमार नायक को रंगे हाथ पकड़ने के लिए रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 10 हजार रुपए दिए गए।उन नोटों पर सीबीआई की टीम ने पहले से फिलिथिन पाउडर लगा रखा था। जैसे ही उन्होंने रिश्वत लिया वैसे ही सीबीआई की टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।