रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में सस्पेंड आईपीएस सदानंद कुमार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। गृह विभाग ने आरोप पत्र जारी करते हुए लिखा है कि, सदानंद कुमार 8 फरवरी से 12 जून तक एसपी के पद पर पदस्थ थे। इस अवधि के दौरान 15-16 मई की दरम्यानी रात गिरौदपुरी धाम के अमरगुफा में सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक 3 जैतखाम को काटकर फेंक दिया गया। 

उन्होंने आगे लिखा है कि, मंदिर के गेट को तोड़कर क्षतिग्रस्त किये जाने पर गिरौदपुरी चौकी में दर्ज अपराध क्रमांक 110/2024, धारा 295 भादवि में उचित पर्यवेक्षण किये बिना और प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में न रखकर सभी बिन्दुओं पर गहन विवेचना के बिना न्यायालय में 5 जून 2024 को अभियोग पत्र पेश किया जाना पाया गया है।

नियमों का पाया गया उल्लंघन 

आरोप पत्र में आगे लिखा है कि, आपका उक्त कृत्य अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम 3(2B)(xiii) का उल्लंघन है। इस प्रकार सदानंद कुमार, निलंबित भापुसे (सीजी-2010) ने कर्तव्यनिष्ठ न रहने और सर्वोत्तम विवेक से कार्य न करने के कारण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम 3 (2B) (xiii) का उल्लंघन किया गया है।