रायपुर- सीएम विष्णुदेव साय ने बुधवार को कैबिनट बैठक ली, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में शराब दुकानों के लेकर निर्णय लिया गया है। साथ ही सिविल न्यायालय को लेकर अनुमोदन किया गया है। सीएम साय ने शराब नीति को लेकर कहा कि, प्रदेश में अब से शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। जो दुकानें पहले से चल रही हैं उन्हें फिलहाल बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन नई दुकानें अब नहीं खुलेंगी। 

कैबिनेट बैठक में अहम फैसले...

1)    विधानसभा के द्वितीय सत्र फरवरी-मार्च 2024 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 
2)    छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 
3)    बजट 2024-25 के हिसाब से छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 
4)    आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। इस फैसले में कहा गया है कि, नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। 
5)    छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रावधान रखा गया है। 
6)    6 बिलासपुर हाई कोर्ट में ज्वाईंट रजिस्ट्रार के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

पिछली सरकार में शराबबंदी करने का वादा किया था...

2018 में चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था। इसी वादे के साथ भूपेश सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन शराबबंदी होती हुई दिखाई नहीं दी...2023 में राज्य में 15 हजार करोड़ रुपये की शराब बेची गई थी, जिससे सरकार को 6,800 करोड़ रुपये का टैक्स मिला था। यह निर्धारित लक्ष्य से 300 करोड़ रुपये अधिक था।  जबकि आबकारी विभाग 5000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य बनाया था।