रायपुर। छत्तीसगढ़ के निगम मंडल और स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारियों को बोनस जारी करने पर वित्त विभाग ने आपत्ति की है। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव मुकेश बंसल ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी किया है। 

 यहां देखें आदेश 

वित्त सचिव ने आदेश में कहा है कि, प्रदेश के विभिन्न निगम/ मंडल/ उपक्रम/ स्वायत्तशासी संस्थाएं इत्यादि अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं राज्य शासन द्वारा दिए जा रहे सुविधाओं के अनुरूप ही प्रदान करें। इसके अलावा राज्य शासन की अनुमति के बिना कोई भी अतिरिक्त सुविधा न दें। अगर शासन की सहमति के बिना सुविधाएं दी जा रही हों तो उस पर तत्काल रोक लगाएं।

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संस्थाएं निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं
वित्त सचिव ने कहा कि, यह बात शासन के ध्यान में लाई गई है लेकिन संस्थाएं स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी अनुदेशों का पालन नहीं कर रही हैं। वे अपने कर्मचारियों को बोनस जैसी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। सचिव ने कहा कि, सभी प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि, विभाग के अंतर्गत स्थापित निगम/ मंडल/ उपकम/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में बोनस भुगतान की समीक्षा करें और शासन की सहमति के बिना उपलब्ध कराए जा रहे सुविधा को तत्काल प्रभाव से रोकें। उन्होंने कहा है कि, इस संबंध में समीक्षा के परिणाम को जल्द से जल्द वित्त विभाग तक पहुंचाएं। उल्लेखनीय है कि, दो दिन पहले ही सरकारी बिजली कंपनी में कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की गई है। यह घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री ने की है।