रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार अब ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से शराब की खरीदी करने की तैयारी में है। विदेशी मदिरा की खरीदी के लिए विनिर्माता, प्रदायकर्ता इकाइयों का पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन के लिए सरकार ने 59 हजार रुपए की फीस रखी है। उल्लेखनीय है कि, हाल ही में राज्य सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लेकर एफएल 10 लायसेंस निरस्त किया था। इसे शराब कारोबार से बिचौलियों को बाहर करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।

आबकारी विभाग ने राज्य शासन के आदेशानुसार,  इस संबंध में सूचना का प्रकाशन कराया है। विदेशी शराब के थोक क्रय, भंडारण एवं फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों को विक्रय का काम छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। विदेशी मदिरा के लिए रेट ऑफर करने का काम आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाएगा। विदेशी मदिरा की खरीदी के लिए रेट ऑफर प्रक्रिया में भाग लेने के पहले विदेशी मदिरा की विनिर्माता, प्रदायकर्ता इकाइयां आबकारी आयुक्त कार्यालय जीएसटी भवन नवा रायपुर अटल नगर में पंजीयन किया जाएगा। इसके लिए 9 तारीख से आवेदन लिए जाएंगे।

पंजीयन के लिए लगेंगे ये दस्तावेज

विनिर्माता, प्रदायकर्ता, इकाईयों द्वारा पंजीयन के लिए आबकारी आयुक्त को आवेदन एवं दस्तावेज पेश करने होंगे। इसमें विनिर्माता, प्रदायकर्ता कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ मेमोरण्म, विनिर्माता, प्रदायकर्ता कंपनी के संचालक मंडल के सदस्यों के नाम पते सहित ब्योरा, पेन कार्ड, विनिर्माता, प्रदायकर्ता कंपनी का संबंधित राज्यों में संचालित बॉटलिंग ईकाई के जीवित लायसेंस की प्रति, एवं संबंधित राज्य में स्वंय की बॉटलिंग इकाई नहीं होने की स्थिति में अन्य बॉटलिंग इकाई से अनुबंध व मदिरा भराई का जीवित लायसेंस होना चाहिए। विनिर्माता, प्रदायकर्ता इकाईयों का संबंधित सभी राज्यों में प्रचलित ब्रांड, लेवल के पंजीयन आदेश, पंजीयन लेवल प्रमाणित के साथ एफएशएसआईए लायसेंस की प्रति पेश करनी होगी ।