संदीप करिहार- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में रिटायरमेंट के दो साल बाद डिप्टी कलेक्टर को सेवानिवृति देयकों का भुगतान किया। जिसे लेकर रिटायर डिप्टी कलेक्टर ने दो साल के ब्याज की राशि देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने सामान्य प्रशासन व राजस्व विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कोरिया कलेक्टर को अलग से नोटिस जारी करते हुए तत्काल जवाब पेश करने कहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, अम्बिकापुर निवासी रामनाथ राम सनमानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। जिसमें कहा गया है कि, वह जिला-कोरिया में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। 31 जुलाई 2017 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके विरूद्ध लंबित विभागीय जांच का हवाला देकर समस्त सेवानिवृत्ति देयक के भुगतान पर रोक लगा दी गई। 20 जुलाई 2022 को उन्हें विभागीय जांच कार्यवाही में पूर्ण रूप से दोषमुक्त कर दिया गया। विभागीय रिपोर्ट पेश करने के बाद भी वर्ष 2024 में सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान किया गया। याचिकाकर्ता ने विलंब की भरपाई के लिए रिटायरमेंटल ड्यूज पर ब्याज की मांग की है।