रायपुर। नियंत्रक खाद्य और औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ठेला, छोटे खाद्य स्टॉल, फेरी वाले से लेकर बड़े होटल, रेस्टोरेंट और मल्टीनेशनल खाद्य संस्थाओं की लगातार सघन जांच की जा रही है। इस दौरान शुक्रवार 19 जुलाई को देर रात कई जगहों पर जांच कराई गई।
मैग्नेटो मॉल में खाद्य पदार्थों की जांच के दौरान केएफसी में खाद्य पदार्थों को तलने में उपयोग किए जाने वाले फ्राईंग ऑयल का टीपीएम जांच करने पर 30 प्रतिशत से ज्यादा पाया गया। जो FSSAI द्वारा निर्धारित अधिकतम मात्रा 25 प्रतिशत से ज्यादा होने की स्थिति में विधिक नमूना जांच करते हुए लगभग 100 लीटर फ्राईंग ऑयल जब्त किया गया है।
वहीं वेज और नॉन वेज खाद्य पदार्थ के विक्रय के लिए काउंटर में समुचित आईडेंटिफिकेशन नहीं पाए जाने पर नोटिस जारी किया है।
सिटी सेंटर मॉल
सिटी सेंटर मॉल के पिज्जा हट में वेज और नॉनवेज के लिए अलग फ्रीजर नहीं पाया गया। एप्रूव्ड एजेंसी से पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम कराया जाना नहीं पाया गया। संस्था के कार्यरत कर्मियों का मेडिकल जांच रिपोर्ट नहीं पाया गया। इस संबंध में 14 दिन का इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया।
मोमोस अड्डा
मोमोस अड्डे में लगभग 4 किलोग्राम एक्सपायर्ड सूजी आटा पाया गया। एप्रूव्ड एजेंसी से पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम कराया जाना नहीं पाया गया। मोमोस के लिए मैदे में गंदगी पाए जाने पर लगभग 25 किलोग्राम मैदे को नष्ट कराया गया साथ ही विधिक नमूना जांच के लिए भिजवाया गया। जांच के दौरान वैध खाद्य अनुज्ञापन/पंजीयन नहीं पाए जाने पर दुकान बंद रखने का निर्देश दिया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सभी स्तर के उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद्य सुनिश्चित कराने के लिए छोटे से लेकर बड़े सभी प्रकार के खाद्य संस्थानों के सतत जांच के निर्देश दिए गए हैं।