रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोर्ट ने दो आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन दोनों आरोपियों के नाम सोहेब अहमद उर्फ सैफ और गुलाम मुस्तफा उर्फ काली भाचा है। आरोपियों ने 10 दिसंबर 2019 को दो सगी आदिवासी बहनों की हत्या की थी। टिकरापारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी यह घटना।
यह है पूरा मामला
10 दिसंबर 2019 की सुबह इन दोनों आरोपियों ने दोनों बहनों पर तवे से ताबड़तोड़ वार किया था। शोर सुनकर हॉस्टल के अन्य कमरे में रहने वाली छात्राओं ने घटना की जानकारी हॉस्टल मालिक इंद्रचंद साहू को दी। जब वह मौके पर पहुंचे तो दो हमलावर उस समय कमरे में ही मौजूद थे। उन्हें देखते ही वे दरवाजा खोलकर धक्का मारकर भाग निकले। दोनों ने हमलावर युवतियों से मिलने के लिए कमरे में पहुंचे थे।
सतना से पकड़े गए थे दोनों आरोपी
मकान मालिक ने आसपास के लोगों की मदद से घायल बहनों को आंबेडकर अस्पताल पहुंचाया गया था। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद आरोपितों के हुलिया के आधार पर धरपकड़ के लिए निरंतर प्रयास कर रही थी। इस बीच तीनों आरोपी सतना से पकड़े गए। मृतका मंजू सिदार से सैफ ने कोर्ट में शादी की थी। दोनों के बीच अनबन इस हत्याकांड का कारण बना।
निजी हॉस्टल में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी दोनों बहने
एसएसपी आरिफ शेख ने हत्याकांड का प्रेसवार्ता में खुलासा करते हुए बताया था कि रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोती नगर के गोदावरी नगर में एक निजी हॉस्टल में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही दो बहनों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। मंगलवार की सुबह हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई थी । हमलावरों ने दोनों बहनों पर तवे से ताबड़तोड़ वार किया था।