Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का रूख किया है। शराब नीति मामले में आरोपी संजय सिंह ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। हाल ही में संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।
ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकीलों ने क्या कहा
ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने जज से कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार होने से पहले उन्हें एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था और दावा किया था कि आरोपियों के बयानों में काफी अंतर था। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि जांच अभी भी चल रही है और अगर सिंह को जमानत पर रिहा किया गया, तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही, ईडी ने कहा कि वह गवाहों पर भी दवाब डाल सकते हैं।
ईडी ने लगाए ये आरोप
संजय सिंह को मामले के सिलसिले में 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पहले दावा किया था कि आप नेता और उनके सहयोगियों ने 2020 में शराब की दुकानों और व्यापारियों को लाइसेंस देने के दिल्ली सरकार के फैसले में भूमिका निभाई थी। इसकी वजह से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और इस नीति में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका की थी खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर माह में संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि जब मामले में ईडी की जांच अभी भी समय से पहले और शुरुआती चरण में थी, तो अदालत के लिए हस्तक्षेप करना सही नहीं था। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी पर राजनीतिक दवाब बनाने से परहेज करना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे कहा कि यह अदालत इस स्तर पर किसी भी राजनीतिक रिकॉर्ड के अभाव में एजेंसी पर कोई राजनीतिक प्रेरणा नहीं डालेगी या आरोप नहीं लगाएगी।