Delhi News: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने अवैध रूप से भूजल निकालने के लिए पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में एक निजी स्कूल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसकी जानकारी DPCC ने यह जानकारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को दी है। इसके साथ ही स्कूल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (rainwater harvesting system) लगाने का भी आदेश दिया।

जानकारी के मुताबिक, एनजीटी ने 25 जुलाई 2022 को अमित शर्मा की याचिका के जवाब में एक आदेश पारित किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्कूल ने 12 बोरवेल खोदकर और एक कमर्शियल आरओ सिस्टम लगाकर पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन किया है। डीपीसीसी की टीम ने कई परीक्षण किए और 14 अगस्त को अपनी रिपोर्ट NGT में सौंपी गई। 

अपनी रिपोर्ट में कहा कि अवैध रूप से भूजल निकालते पाए जाने के बाद स्कूल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डीपीसीसी ने कहा कि फरवरी और अप्रैल 2023 में स्कूल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का निर्देश दिया, जो इस साल की शुरुआत में चालू हो गया है। 

खबरों की मानें, तो रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि डीपीसीसी ने पत्र लिखकर डीजेबी से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया था।

डीजेबी की रिपोर्ट के आधार पर, डीपीसीसी ने फिर से स्कूल को सितंबर 2023 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने 2 जनवरी को डीपीसीसी को बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अब पूरी तरह से चालू है। इसके बाद फिर से निरीक्षण किया गया।