दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है। जिसके बाद सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर से ग्रैप-4 की पाबंदियां हटाने का निर्देश जारी कर दिया है। ग्रैप-4 की पाबंदियां हटने के बाद दिल्ली में निर्माण एवं विध्वंस कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे और राजधानी में भारी ट्रकों और वाहनों को प्रवेश करने दिया जाएगा। सीएक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में पिछले कुछ दिनों में काफी सुधार हुआ है, जिसके बाद अब राजधानी में ग्रैप-4 की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदियों को हटाने की अनुमति दे दी लेकिन दिल्ली में ग्रैप-2 की पाबंदियों को अभी भी जारी रखने का आदेश दिया।
क्या हैं ग्रैप-2 की पाबंदियां
दिल्ली में अब ग्रैप-4 की पाबंदियों को हटाकर स्टेज-2 की पाबंदियां को जारी रखा जाएगा। जिसके तहत अभी भी राष्ट्रीय राजधानी में कई पाबंदियां लागू रहेंगी। ग्रैप-2 के अनुसार, अस्पतालों, रेल और मेट्रो सेवाओं के अलावा अन्य जगहों पर डीजल जनरेटर का उपयोग किए जाने पर रोक रहती है। केवल नेचुरल गैस, बायो गैस और एलपीजी से चलने वाले जनरेटर को चलाने की इजाजत दी जाती है। धूल भरी सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के साथ ही कूड़ा और लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ग्रैप-2 के तहत प्राइवेट वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस में बढ़ोत्तरी करके मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जाता है।
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स्कूल में पूरी तरह से चलेंगी ऑफलाइन क्लास
ग्रैप-4 की पाबंदियों के हटने के बाद अब शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को पूरी तरह से फिजिकल क्लास शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। हालांकि बाद में हाइब्रिड मॉडल को लागू किया गया, जिसके तहत स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन चलाने की इजाजत दी गई थी।
क्या थी ग्रैप-4 की पाबंदियां?
दिल्ली में पिछले कुछ समय AQI काफी गंभीर स्थिति में था जिसके कारण दिल्ली एनसीआर में कई पाबंदियां लगाई गई थी। जिसमें ग्रैप-4 के तहत दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में बाहर से आने वाले सभी कॉमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई चेक प्वाइंट्स बनाए गए थे। दिल्ली एनसीआर में सभी स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश दिया गया था। राजधानी में किसी भी प्रकार के निर्माण व विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी गई थी।
ग्रैप-4 की पाबंदियां हटाने की अनुमति देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर AQI, 350 के ऊपर गया तो ग्रैप के तीसरे चरण को लागू किया जाएगा और यदि 400 के पार गया तो चौथे चरण के प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए जाएंगे।
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