Journalist Saumya Vishwanathan Murder: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्‍याकांड के दोषियों को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब इनमें से दो दोषियों बलजीत सिंह मलिक और अमित शुक्ला ने फैसले और सजा को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साकेत कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा पर दोषी बलजीत मलिक ने हाई कोर्ट में कहा कि उसे अपना पक्ष पूरी तरह से रखने का मौका नहीं दिया गया

साकेत कोर्ट ने ठहराया दोषी

इन दोनों दोषियों ने अपनी पेंडिंग पड़ी याचिका के आधार पर भी सजा को निलंबित करने की मांग की है। इस केस में 2008 में मामला वसंत कुंज थाने में दर्ज किया गया था। साकेत कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक, अजय कुमार और अजय शेट्टी को दोषी करार दिया था। साकेट कोर्ट ने 25 नवंबर को इनकी सजा का ऐलान किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में दोषियों को उम्रकैद की सजा दी थी और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इनमें से एक आरोपी बलजीत सिंह को मकोका कानून के तहत एक लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया था।

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क्या था मामला

सौम्या विश्वनाथन 30 सितंबर, 2008 को जब रात साढ़े तीन बजे अपनी कार से घर जा रही थीं, तब गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि इस हत्या का मकसद लूटपाट था। सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में पांच लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को अरेस्ट किया था और ये सभी आरोपी मार्च, 2009 से न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर मकोका भी लगाया था। पुलिस ने बताया था कि आईटी पेशेवर जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी से विश्वनाथन हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया गया था।