Manish Sisodia: दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक साल से जेल में बंद चल रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उनकी क्यूरेटिव याचिका की सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने इनकार कर दिया है।

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत देने से इनकार करने वाले 2023 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका में जमानत का कोई आधार नहीं दिखाई देता है। इसलिए उन्हें जमानत नहीं दे सकते।

इससे पहले भी मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 को खारिज कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने पुनर्विचार याचिका भी खारिज होने के बाद चार मार्च को क्यूरेटिव याचिका दायर कर इस पर जल्द सुनवाई की मांग की थी।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया की रिमांड अवधि बढ़ाई।

सीबीआई ने कोर्ट में किया ये दावा

मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बीते दिनों पेश किया गया था। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और अगर सिसोदिया को जमानत पर रिहा किया गया, तो वह चल रही जांच में बाधा डाल सकते हैं या न्याय से भाग सकते हैं।

सिसोदिया एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद

बता दें कि मनीष सिसोदिया एक साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भी जेल से सिसोदिया की गिरफ्तारी की थी। तब से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।