Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट पहले फैसला करेगा। अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इस मुद्दे पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 21 फरवरी को फैसला सुना सकता है। राऊज कोर्ट एवेन्यू फैसला करेगा कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन लंबित रहने के दौरान भी जमानत याचिका पर सुनवाई की जा सकती है या नहीं।  

न्यायालय की कार्यवाही के दौरान ईडी की ओर से नियमित जमानत याचिका का विरोध किया गया। एजेंसी की ओर से कहा गया कि राऊज एवेन्यू अदालत में सिसोदिया के आवेदन पर सुनवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि उनकी सुधारात्मक याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है। इस दौरान आरोपी की ओर से इस जमानत याचिका को दायर नहीं किया जा सकता है। 

मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या कहा

शराब घोटाला के केस में बंद मनीष सिसोदिया के वकील का कहा कि जांच एजेंसी ने कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन के पक्ष में कोई आदेश पेश नहीं दिया है। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि छह से आठ महीने के अंदर ट्रायल पूरा कर लिया जाएगा, मगर अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हो सका है। कोर्ट ने आप सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ा दी है।

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने 12 फरवरी को आप नेता मनीष सिसोदिया को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्हें अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दी गई थी।