Manish Sisodia: दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगी। लेकिन, इससे पहले उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक के लिए बढ़ा दी है। ऐसे में अब सबकी नजर हाईकोर्ट पर रहेगी कि वहां से जेल जाएंगे या घर।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट आज दोपहर बाद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर आदेश सुनाएगी। पिछली सुनवाई 14 मई को हुई थी, जिसमें मनीष सिसोदिया और ईडी-सीबीआई की ओर से दलीलें सुनी गई थीं। ईडी ने दलील दी थी कि दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी को आरोप बनाया है और अगली सुनवाई में चार्जशीट दाखिल करेगी। इस पर मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा था कि ईडी और सीबीआई इस मामले की जांच में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और जल्द जांच पूरी होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में उन्हें राहत मिलनी चाहिए।
मनीष सिसोदिया की जमानत के विरोध में ईडी और सीबीआई ने दलील थी कि आरोप पत्र तय करने में देरी करने के लिए आरोपियों की ओर से खूब प्रयास किए गए। जांच एजेंसियों का आरोप है कि सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। अगली सुनवाई में आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश को आज यानी 21 मई तक के लिए सुरक्षित रखा था। आज दोपहर बाद इस पर फैसला सुना सकती है।
हाईकोर्ट के आदेश से पहले झटका
उधर, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही थी। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 21 दिनों के लिए बढ़ा दी है। सिसोदिया के अलावा एक और आरोपी की भी न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाई है।
फरवरी 2023 से जेल में बंद
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की। नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो दिल्ली सरकार ने सितंबर 2022 में इस पॉलिसी को रद्द कर दिया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद ईडी ने भी सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। ईडी ने मनीष सिसोदया को 9 मार्च 2023 को अरेस्ट कर लिया।
मनीष सिसोदिया ने अलग-अलग दलीलें देकर जमानत पाने का प्रयास किया, लेकिन जांच एजेंसियों ने दलील दी कि वे जेल से बाहर आकर सबूतों में छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब सिसोदिया के वकीलों ने दलील दी है कि जांच पूरी होने में लंबा समय लग सकता है, लिहाजा उन्हें राहत मिलनी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट आज दोपहर बाद फैसला सुना सकती है।