Noida News: दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 50 की मेघदूतम आवास परियोजना में फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब खरीदार अपने फ्लैट्स की रजिस्ट्री करा सकेंगे। खबरों की मानें, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा विकास प्राधिकरण को निर्देश जारी कर दिए हैं। कोर्ट के फैसले से उन लोगों को फायदा होगा, जो इस प्रोजेक्ट में फ्लैट लेने के लिए पूरे पैसे दे चुके हैं और अब तक उन्हें उनके फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं मिली है।

19 खरीदारों ने दायर की थी याचिका

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेघदूतम आवास परियोजना में 19 फ्लैट मालिकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। जिसमें कोर्ट ने 15 जनवरी को अंतरिम निर्देश जारी किया था। इसके अलावा हाई कोर्ट ने नोएडा विकास प्राधिकरण को एक दशक पहले जारी अधिभोग प्रमाणपत्र (Certificate of Occupancy) के आधार पर रजिस्ट्री जारी करने का भी आदेश दिया है। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनाया है।

टीजीबी इंफ्रा डेवलपर्स में बनी सोसाइटी में फ्लैट्स पर मिलेगा कब्जा

खबरों की मानें, तो हाईकोर्ट ने फ्लैट के बिल्डर टीजीबी इंफ्रा डेवलपर्स से बकाया वसूली को भी आगे बढ़ाने के निर्देश दिए है। इस कंपनी के डायरेक्टर अनिल कुमार साहा अभी जेल में बंद है। कोर्ट ने कहा कि उनके पास बकाया की वसूली के लिए काफी समय था। इसके अलावा टीजीबी इंफ्रा के दो अन्य निदेशकों का अभी पता नहीं चल पाया है।

इसी बीच अनिल कुमार साहा के वकील ने बताया कि अभी वह रकम चुकाने की स्थिति में नहीं हैं तो इस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की है। हाईकोर्ट का कहना है कि कोर्ट की ओर से एक अंतरिम आदेश जारी किया जाता है। इसके साथ ही नोएडा विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए है। जिसमें कहा गया है जिन लोगों ने पूरी राशि का भुगतान कर दिया है और उन्हें अधिभोग प्रमाण पत्र मिल चुका है, उन्हें उनके फ्लैट पर कब्जा दिया जाए।

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