Money Laundering Case: आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत याचिका पर आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। पिछले बुधवार को यानी 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जैन की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत के फैसले के आज पता चल जाएगा की सत्येंद्र जैन को फिर से जेल जाना होगा या उन्हें नियमित जमानत मिलती है।

26 मई 2023 को मिली थी अंतरिम जमानत

बताते चलें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे आप नेता की तबियत कैद में रहते हुए ज्यादा बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 26 मई 2023 को कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर और अलग-अलग शर्तों के साथ जैन को अंतरिम जमानत दी थी।  इसमें एक शर्त ये भी थी की वे मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं। बिना कोर्ट के अनुमति के दिल्ली भी नहीं छोड़ सकते। हालांकि, मई से अब तक उनको कोर्ट से राहत मिलती रही है। बता दें कि सत्येंद्र जैन ने मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 6 अप्रैल 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष कोर्ट का रुख किया है।

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ये है पूरा मामला

ईडी ने आप  नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आप नेता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था। जैन को छह सितंबर 2019 को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में निचली कोर्ट की ओर से नियमित जमानत दी गई थी।