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Delhi Coaching Hadsa: दिल्ली कोचिंग हादसे मामले में कंपनी के सीईओ को मिली जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हादसे में मृतक छात्र के पिता ने कोर्ट ने याचिका दायर की थी, जिस पर एक्शन लिया गया है।

Delhi Coaching Hadsa: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके का कोचिंग हादसा फिर से सुर्खियों में आ गया है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर ट्रायल कोर्ट द्वारा कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दिए जाने पर जवाब मांगा है। बता दें कि ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोपी सीईओ को अंतरिम जमानत दिए जाने के खिलाफ मृतक छात्र के पिता दलवीन सुरेश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था, जिस पर कोर्ट ने एक्शन लेते हुए सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है।

आरोपियों को एक के बाद एक मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर सीईओ को अंतरिम जमानत देने के मामले में जवाब मांगा है। बताते चलें कि याचिकाकर्ता पिता मृतक छात्र नेविन डेल्विन के पिता हैं। इस याचिका में कहा कि आरोपी सीईओ को ट्रायल कोर्ट ने पहले तो सिर्फ 23 सितंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन बाद में इसे 31 जनवरी के लिए बढ़ा दिया गया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट आरोपी तेजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, परविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को 23 सितंबर को ही जमानत दे चुकी है। वहीं आरोपी थार चालक मनुज कथूरिया को भी तीस हजारी कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

27 जुलाई को हुआ था कोचिंग हादसा

याचिकाकर्ता का आरोप है कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बजाय उन्हें एक-एक कर जमानत दिया जा रहा है। इस मामले को 2 अगस्त को ही सीबीआई को सौंपा जा चुका है। गौरतलब है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसा 27 जुलाई को हुआ था। बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, इसको लेकर खूब बवाल भी हुआ था। इसके अगले ही दिन यानी 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा 29 जुलाई को थार चालक समेत राव आईएएस के चारों मालिकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।

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