Rohini Court Blast Case: साल 2021 में रोहिणी कोर्ट रूम के बाहर हुए धमाके मामले में आरोपी डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक भारत भूषण कटारिया पर अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर ने पूर्व वैज्ञानिक भारत भूषण कटारिया के खिलाफ हत्या के प्रयास और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के तहत आरोप तय किए। इस मामले में अदालत 21 फरवरी को ट्रायल शुरु करेगी। 

9 दिसंबर 2021 को कोर्टरूम में हुआ था ब्लास्ट 

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 9 दिसंबर 2021 के दिन कोर्टरूम संख्या 102 के पास आईईडी विस्फोट हुआ था। इसे आरोपी ने वकील अमित वशिष्ठ को नुकसान पहुंचाने की मंशा से रखा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी और पीड़ित दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। दोनों में विवाद चल रहा था जिसमें वकील ने आरोपी पूर्व वैज्ञानिक के खिलाफ कई केस दर्ज करवाया था।

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लिफ्ट को लेकर चल रहा था विवाद

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी और पीड़ित दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। दोनों में लिफ्ट को लेकर विवाद चल रहा था। जिसमें वकील की मां ने वैज्ञानिक पर छेड़खानी का केस दर्ज करवाया था। इसके अलावा दोनों के बीच कई अन्य विवाद के और केस चल रहे थे। कई केस में फंसने के बाद परेशान होकर पूर्व वैज्ञानिक ने वकील को रास्ते से हटाने के लिए इस तरह की साजिश रचा था। कोर्ट में ब्लास्ट के बाद पुलिस को शुरुआती जांच में पहले ये आतंकी घटना लग रही थी। लेकिन गहन जांच के बाद आरोपी पूर्व वैज्ञानिक का इसके पीछे हाथ होने का खुलासा हुआ। हालांकि, गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या का भी प्रयास किया था।

ये है पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला दिसंबर 2021 का है। 9 दिसंबर को रोहिणी अदालत के कोर्ट नम्बर 102 में वक्त विस्फोट हुआ था। विस्फोट के वक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रीतु राज नियमित सुनवाई कर रहे थे। मामले की संवेदनशीलता, प्रकृति और महत्व को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उत्तरी रेंज और एसटीएफ को घटना की जांच करने का काम सौंपा गया था। इस मामले में घटना आठ दिन बाद 17 दिसंबर को आरोपी भारत भूषण कटारिया को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, अब अदालत ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।