Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब उनकी जमानत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानत मिलने के बाद ही सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था।
हाई कोर्ट से लगा था झटका
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार यानी 5 अगस्त को सीबीआई की गिरफ्तारी और बेल को लेकर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा बिना किसी उचित कारण के गिरफ्तार किया गया हो। अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं।
ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी जमानत
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के मामले में सीएम केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी, इसके बाद केजरीवाल को सीबीआई ने जेल से गिरफ्तार कर लिया और वह अभी तक जेल में बंद हैं।
केजरीवाल के वकील ने दी ये दलील
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने सुनवाई की। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में अपनी दलील रखी, जबकि सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए।
सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए दो याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका गिरफ्तारी को चुनौती देने की है, जबकि दूसरी याचिका जमानत के लिए है। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बयान हैं।
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केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि मामला सिर्फ सीबीआई केस से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। वह दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने केजरीवाल की पैरवी करते हुए दो नियमित जमानत के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें से एक निचली अदालत और एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश का है।