Bhiwani Police: भिवानी में नशा तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज अजय पराशर ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नशा तस्कर को 12 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा तस्कर पर एक लाख रुपए के जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का कहना है कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरा तो उसे 12 साल से ज्यादा कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
आरोपी कब्जे से 825 ग्राम स्मैक बरामद
जानकारी के मुताबिक, आरोपी की पहचान कुंगड़ गांव के रहने वाले मुकेश के तौर पर हुई है। मामला जुलाई 2018 का है। बवानीखेड़ा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कुंगड़ गांव में छापेमारी की थी। पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया था। पुलिस ने आरोपी मुकेश के कब्जे से 825 ग्राम स्मैक बरामद की थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी।
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नशे के खिलाफ प्रदेश में चल रहा अभियान
पुलिस की जांच में सामने आया था कि आरोपी आसपास के क्षेत्रों में नशा तस्करी का अवैध धंधा करता था। प्रदेश में पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। कोर्ट भी इस मामले में सख्त फैसले ले रही है ताकि प्रदेश को नशा मुक्त किया जा सके। प्रदेश के सीएम सैनी ने भी पुलिस प्रशासन को नशे के खिलाफ कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दे दिए हैं। जिससे इस अवैध धंधे पर अंकुश लगाया जा सके। हरियाणा सरकार का लक्ष्य प्रदेश को नशा मुक्त करना है, जिसके लिए सरकार भी कड़ी कार्रवाई कर रही है।
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