भिवानी: वर्ष 2021 में बास बादशाहपुर निवासी ईश्वर की हत्या करने के मामले में आरोपी को अदालत (Court) ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी की सजा में नरमी न बरतते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि अदा न करने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।
सिर में ईंट मारकर उतारा था मौत के घाट
जानकारी अनुसार वर्ष 2021 में बास बादशाहपुर निवासी ईश्वर की उसके साथी मनोज ने शराब पिलाकर सब्जी मंडी भिवानी के पास सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी थी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की थी। सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी के सहायक उप निरीक्षक प्रीतम सिंह ने ब्लाइंड मर्डर (Blind Murder) में महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर केस में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया था। इसी मामले में अब अदालत ने सजा सुनाई है।
अदालत ने सुनाई उम्रकैद व जुर्माने की सजा
हत्या करने के मामले में आरोपी को डॉक्टर संजीव आर्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। आरोपी मनोज उर्फ हंगा निवासी सिंघवा खास थाना बास जिला हिसार को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इस मामले में थाना औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area) पुलिस ने वर्ष 2021 में केस दर्ज कर आरोपी को काबू किया था।