हिसार: घरेलू कलह के चलते पत्नी की लकड़ी से पीट पीट कर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी शिवनगर निवासी कमलेश उर्फ सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत (Court) ने दोषी पर 11 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा न करवाने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

घरेलू कलह में उतारा मौत के घाट

अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस ने एक अक्टूबर 2021 को केस दर्ज किया था। यूपी के ईटावा एवं हाल शिवनगर निवासी दीपक ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसकी बहन नेहा की शादी 13 मार्च 2021 एमपी के भिंड निवासी कमलेश उर्फ सोनू के साथ हुई थी। कमलेश अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। इस कारण अक्सर दोनों का झगड़ा होता था। एक दिन कमलेश अपनी पत्नी को लकड़ी से पीट रहा था। जब वह मौके पर पहुंचा तो आरोपी कमलेश घर से फरार हो गया। वह बहन को उपचार के लिए अस्पताल (Hospital) में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी मामले में अब दोषी को सजा सुनाई गई है।

अचानक ब्रेक लगाने से ट्रक में घुसी कार, चालक की मौत

सिरसा हाइवे पर सोमवार देर रात्रि गांव ढंढूर गांव के पास एक ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके कारण पीछे से आ रही कार ट्रक के पिछले हिस्से में घुस गई। इस हादसे में कार चालक ऋषिनगर निवासी मेहुल गर्ग की मौके पर मौत हो गई और उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को कार से बाहर निकाला। उधर, घायल को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस ने मामले में ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।