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हरियाणा के जींद में एक कोच ने अपनी ही शिष्य 15 वर्षीय कुश्ती खिलाड़ी के साथ गलत काम किया था। अदालत ने गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने वाले कोच को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

दुराचारी कोच को सजा : जींद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग कुश्ती खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी कोच को सजा सुनाई है। प्राइवेट खेल अकादमी के कुश्ती कोच द्वारा नाबालिग कुश्ती खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म करने, बंधक बनाने के जुर्म में 20 वर्ष का कारावास व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

कोच के साथ खेल प्रतियोगिता में गई थी  

अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना इलाके की 15 वर्षीय लड़की ने 23 फरवरी 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सफीदों रोड पर बने स्कूल की छात्रा है। स्कूल के साथ बनी खेल अकादमी में गांव ईंटल कलां निवासी कोच सुनील के पास कुश्ती की प्रैक्टिस करती थी। वह सात व आठ फरवरी को कोच सुनील के साथ गांव मिर्चपुर में आयोजित प्रतियोगिता ने भाग लेने गई थी। आठ फरवरी को कोच सुनील ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया, जिसके बाद आरोपित ने गांव ईक्कस के निकट उसके साथ दुष्कर्म किया। काफी देर तक उसे गाड़ी में बंधक बनाकर रखा। आरोपित ने घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। 

लड़की की तबीयत बिगड़ने पर हुआ था खुलासा

आरोपित उसे अकादमी में छोड़कर चला गया। परिजनों को घटना के बारे में उस समय पता चला जब खिलाड़ी लड़की की तबीयत खराब हो गई। महिला थाना पुलिस ने लड़की की शिकायत पर आरोपित कोच सुनील के खिलाफ दुष्कर्म, बंधक बनाने, पोक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने सुनील को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कारावास व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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