कैथल: मामूली कहासुनी को लेकर युवक की हत्या करने के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत (Court) ने मामले में सुनवाई करते हुए चारों दोषियों को उम्रकैद तथा 45-45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सुरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

16 मई 2022 में हुई थी हत्या

बता दें कि कौल निवासी रामफल की शिकायत अनुसार उसका छोटा भाई सुलतान मेहनत मजदूरी का काम करने के लिए 16 मई 2022 को सुबह घर से काम के लिए निकला था, लेकिन वापिस नहीं आया। 17 मई को उसके भाई की डैड बाडी फरल रोड पर कौल गांव के खेतों में मिली थी। मामले की जांच थाना प्रबंधक ढांड इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार की टीम द्वारा करते हुए आरोपी कौल निवासी रोहित, गौरव, राममेहर व विकाश को गिरफ्तार किया गया था। मृतक सुलतान द्वारा आरोपी राममेहर के साथ गाली गलौच की थी, जिसकी रजिंश में राममेहर ने अपने तीन साथी विकास, गौरव व रोहित के साथ मिलकर सुलतान का जबरदस्ती अपहरण (Kidnapping) कर लिया था।

खेतों में पड़ा मिला था शव

रामफल ने बताया कि आरोपियों ने उसके भाई को कौल गांव के खेतों में ले जाकर मारपीट की और परणे से गला घोंट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस द्वारा जांच के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाने उपरांत केस न्यायालय के सुपुर्द कर दिया तथा समय-समय पर निरंतर रुप से गवाहियां देकर मामले की मुस्तैदी पूर्वक पैरवी की। उपरोक्त मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने अपने 57 पेज के फैसले में चारो दोषियों रोहित, गौरव, राममेहर व विकाश को उम्र कैद तथा 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।