Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार पर आज यानी 3 अक्तूबर की शाम 6 बजे के बाद रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभाएं नहीं कर सकेंगे। साथ ही, आयोग के निर्देशानुसार चुनाव एजेंट को छोड़ कर, पार्टी से जुड़ें अन्य कार्यकर्ता, नेता और प्रचारक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वे उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं, यानी की बाहरी राज्य के नेता हरियाणा में मतदान के दौरान नहीं रुक सकते हैं।

आज शाम से ये नियम होंगे लागू

गुरुग्राम जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत यादव ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समय अवधि के दौरान किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार को बंद कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी उम्मीदवार न तो किसी तरह की जनसभा आयोजित कर सकता है और न ही उसमें शामिल होने की अनुमति होती है।

वहीं, किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटोग्राफी, टेलीविजन या फिर अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी मतदान क्षेत्र में इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान जनता को आकर्षित करने के लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट या थियेटर प्रोग्राम या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रकार का चुनावी प्रचार भी नहीं किया जा सकता है। साथ ही इस समय अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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उल्लंघन करने पर होगी ये सजा

डीसी ने बताया कि मतदान के दिन पोलिंग बूथ के 200 मीटर की परिधि में कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 126 उपधारा (1)  का उल्लंघ किया जाता है तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही कार्रवाई की सकती है।