हरियाणा: सीएम नायब सैनी (CM Naib Saini) ने विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई हुई है। इस नीति के तहत किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, खेत से गुजरने वाली लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान है।
किसानों की मांग पर बनाई नीति
सीएम ने कहा कि बड़े लम्बे समय से किसानों की मांग थी कि उनके खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनों के नीचे की जमीनों पर न तो कोई फसल होती थी और न ही उन्हें कोई उचित मुआवजा मिल पाता था। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल (Central Minister Manohar Lal) ने भारत सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पद सम्भालते ही सबसे पहले किसानों के हक में केंद्र सरकार की इस नीति को लागू किया। नीति के तहत मुआवजा के लिए टावर बेस एरिया से एक मीटर की परिधि तक की जमीन की गणना की जाती है।
एसडीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी
सीएम नायब सैनी ने कहा कि एसडीएम की अध्यक्षता में एक यूजर कमेटी बनाई हुई है, जो अपनी रिपोर्ट जिला उपायुक्त को सौंपती है। यदि किसी किसान को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो वह अपनी अपील मण्डल आयुक्त के पास कर सकता है। मुआवजे के लिए जमीन के कलेक्टर रेट को नहीं बल्कि मार्किट रेट को आधार माना है। झज्जर (Jhajjar) के किसानों ने उनके खेतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों के सम्बन्ध में उनसे मुलाकात की थी और राजस्थान से बड़ी लाइन आने की समस्या से अवगत कराया था। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने तत्परता से काम किया और किसान इसका लाभ उठा सकते हैं।