Divyanshu Budhiraja Case: हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंचकूला कोर्ट से जमानत मिल गई है। पुराने मामले में भगोड़ा करार देने पर बुद्धिराजा ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तब उनके वकील ने लोकसभा चुनाव लड़ने का हवाला देते हुए पंचकूला कोर्ट में सरेंडर का भरोसा दिया।

इसके बाद हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई को 7 मई तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं, आज शुक्रवार को पंचकूला में सिविल जज JMIC अरुणिमा चौहान की कोर्ट में सरेंडर कर दिया और सुनवाई के बाद कोर्ट से बुद्धिराजा को जमानत मिल गई।

कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित

उन्होंने 2018 में पूर्व CM मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लेक्स बोर्ड लगाने पर मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद कोर्ट की ओर बुद्धिराजा को पेश होने के लिए कई बार समन जारी किए गए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए। जिसके चलते उन्हें पंचकूला कोर्ट ने भगोड़ा घोषित करार दे दिया।

Also Read: दिव्यांशु बुद्धिराजा को झटका, करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी को HC से नहीं मिली राहत

याचिका में लगाया ये आरोप

कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने भगोड़ा वाले केस में हाईकोर्ट का रुख किया। अपनी याचिका में बुद्धिराजा ने पंचकूला में दर्ज एफआइआर और उन्हें भगोड़ा घोषित करने के पंचकूला कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि पंचकूला अदालत ने नियमों का पालन न करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित किया है। बता दें कि इस साल लोकसभा चुनाव को लेकर बुद्धिराजा हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने चुनावी मैदान में उतरे हैं।