Gohana: गोहाना क्षेत्र में रात को 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही ट्रैक्टर व अन्य वाहनों पर भी स्पीकर लगाकर तेज आवाज में गाने बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया। सीआरपीसी की धारा 144 की अनुपालना में ये निर्देश गोहाना की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट भारती डबास ने जारी किए। अगर कोई आदेशों की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर सभी थानों के प्रभारियों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं।
ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए आदेश किए जारी
डीसीपी भारती ने बताया कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार डीजे बजाने का समय रात्रि 10.00 बजे तक का है। प्राय: देखने में आया है कि लोगों द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जा रही है। आमतौर पर लोग अपने ट्रैक्टरों पर बड़े-बड़े स्पीकर लगाकर तेज आवाज में गाने बजाते हुए चलते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं घटित होने का अंदेशा रहता है। ऊंची आवाज से छोटे बच्चे, बुजुर्ग व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं व पशुओं को काफी परेशानी होती है और झगड़ा होने की संभावना बनी रहती है। केंद्र सरकार ने विभिन्न स्रोतों से ध्वनि प्रदूषण को विनियमित करने के लिए ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 को अधिसूचित किया है।
रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रहेगी रोक
गोहाना जोन कमिश्नरेट सोनीपत में रात 10 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम आदि के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थान की सीमा पर जहां लाउडस्पीकर आदि का उपयोग किया जा रहा है, शोर का स्तर क्षेत्र के परिवेशीय शोर मानकों से 10 डीबी(ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली का परिधीय शोर स्तर, निजी स्थान की सीमा पर और उस क्षेत्र के परिवेशीय शोर मानकों से 5 डीबी (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए।
अश्लील संगीत बजाने वाले भी नपेंगे
डीसीपी गोहाना ने क्षेत्र के सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों, थानाध्यक्षों एवं यूनिट प्रभारियों को निर्देश दिए कि आदेशों को सख्ती से लागू कराया जाए। नियमों की अवहेलना करने वालों पर मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही तेज ध्वनि में लाउडस्पीकर, डीजे, म्यूजिक सिस्टम बजाने तथा ट्रैक्टर या अन्य किसी वाहन पर अश्लील/फूहड़ संगीत बजाने वालों पर बैन होगा तथा उल्लंघना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।