Haryana News: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। इस मामले में आज ओमप्रकाश चौटाला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बयान देने के लिए पहुंचे थे। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला की संपत्ति आय से 103 प्रतिशत अधिक पाई गई थी। जिसके बाद ईडी ने छापेमारी के दौरान ओमप्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया था।  

राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने क्या कहा?

हरियाणा के पूर्व सीएम और इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की आज 2 सितंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढल ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि साल 1993 से 2006 के बीच चौटाला ने गैर कानूनी तरीके से  2.81 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति को अर्जित की थी। चौटाला ने काफी संपत्ति जुटाई थी, इसमें उसके फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे।

मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ था केस दर्ज

इस मामले में जांच एजेंसी को सभी गवाहों के बयान दर्ज करने में 7 साल से ज्यादा का समय लग गया। ईडी ने इस मामले में साल 2019 में पूर्व सीएम के दिल्ली, सिरसा और पंचकूला स्थित 3.68 करोड़ रुपए की संपत्तियों को भी अटैच किया था। चौटाला के पास संपत्ति आय से अधिक पाई गई थी। चौटाला पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज FIR दर्ज हुई थी।

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पहले भी काट चुके हैं जेल की सजा

बता दें कि ओमप्रकाश चौटाला को जनवरी 2013 में जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (JBT) टीचर भर्ती घोटाले में लिप्त पाया गया था। उस दौरान चौटाला ने तिहाड़ जेल में 10 साल की सजा काटी थी। इतना ही नहीं चौटाला को इनेलो सुप्रीमो को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में 7 साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा हुई थी। फिलहाल चौटाला दिल्ली की तिहाड़ जेल से सजा पूरी करके बाहर आ गए हैं।