Haryana News: हरियाणा में नूंह की कोर्ट ने गोकशी के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया दिया है। जिन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की कारावास और 90-90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह सजा हरियाणा गोवंस संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम के तहत सुनाई गई है।
दरअसल, यह मामला थाना फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत वर्ष 2020 का है। उप जिला न्यायवादी मोहित तंवर ने बताया कि अक्टूबर 2020 को गोकशी की सूचना पर पुलिस की एक टीम थाना फिरोजपुर झिरका के गांव हंजपुर ज्वार खेत में पहुंची थी। जहां पर पुलिस ने दबिश देते हुए करीब एक डेड सौ किलो प्रतिबंधित मास, औजार सहित मोहम्मद शाद उर्फ सद्दा निवासी पाडला शाहपुरी और ताहिर निवासी अहमदबास फिरोजपुर झिरका जिला नूंह को काबू किया था। जबकि इसी मामले के दो आरोपी मौके से फरार हो गए। जिन्हें बाद में पुलिस जांच में निर्दोष पाया गया था।
चार साल तक चली मामले की सुनवाई
थाना फिरोजपुर झिरका पुलिस ने हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बरामद मांस के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा,जिसकी पुष्टि प्रतिबंधित मास के रूप में हुई। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर निशान देही कराई। उप जिला न्यायवादी ने बताया कि पुलिस के सहयोग से सभी जरूरी सबूत जुटाए गए। अदालत में करीब चार साल तक मामले की सुनवाई हुई।
कोर्ट ने लगाया 90-90 हजार का जुर्माना
जुटाए गए सभी सबूतों की मदद से मजबूत पैरवी की गई। जिनके आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने आरोपी मोहम्मद शाद और ताहिर को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाने के साथ-साथ 90-90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं। इससे पहले बीते गुरुवार को भी नूंह की एक अदालत ने गोकशी के मामले में दो दोषियों को इसी प्रकार की सजा सुनाई थी।