Diljit Dosanjh Concert: चंडीगढ़ में 14 दिसंबर को गायक दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होने वाला है। कॉन्सर्ट पर रोक लगाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद याचिका को लेकर आज यानी 13 दिसंबर शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कॉन्सर्ट के लिए कुछ शर्तो के साथ मंजूरी दी गई है।
याचिका में क्या कहा गया था ?
जानकारी के मुताबिक, चंडीगढ़ सेक्टर 3 के रहने वाले रणजीत सिंह की तरफ से कॉन्सर्ट को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि शो के लिए ट्रैफिक प्रबंधन, कॉन्सर्ट में दर्शकों की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उपायों की व्यवस्था की जाए।
याचिकाकर्ता ने चंडीगढ़ प्रशासन, डीजीपी, नगर निगम, इंवेंट कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अब तक प्रशासन और इंवेंट मैनेजर की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं उनमें कमी है। जब तक पर्याप्त उपाय लागू नहीं किए जाते हैं, तब तक आयोजकों को चंडीगढ़ में शो करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जिसके बाद आज मुख्य न्यायाधीश पर आधारित खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की है।
किन शर्तो पर होगा कॉन्सर्ट ?
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिया है कि शो के दौरान 75 डेसीबल तक आवाज रखी जाए। अगर शो के दौरान इससे ज्यादा आवाज होगी तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाए।
कॉन्सर्ट का अंतिम समय रात 10 बजे तक ही रहेगा। कल शो हो जाने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन को 18 दिसंबर को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करके बताना होगा कि शो के दौरान सभी नियमों का पालन किया गया है या नहीं। याचिका को लेकर हाईकोर्ट 18 दिसंबर को फिर से सुनवाई करेगा।
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