Haryana Republic Day 2024: गणतंत्र दिवस 2024 के मौके पर हरियाणा सरकार ने राज्य के कैदियों की सजा में छूट का ऐलान किया है। दरअसल, राज्य सरकार ने कैदियों की सजा में 30 से 60 दिन की विशेष छूट की घोषणा की है। इसकी जानकारी हरियाणा DPR ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है। एक्स पर लिखी गई पोस्ट में लिखा गया है कि राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी है। जिन अपराधियों को पांच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी।

पैरोल पर बाहर आए कैदियों को भी मिलेगी छूट

वहीं, जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन और जिन अपराधियों को पांच वर्ष, पांच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है। उन्हें 45 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस यानि 26 जनवरी 2024 को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को भी यह छूट दी जाएगी, बशर्ते वे अपने निर्धारित समय पर सम्बन्धित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं तो उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी। हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब कैदियों को राज्य सरकार की ओर से छूट दी जा रही है। इससे पहले भी गणतंत्र दिवस के मौके पर छूट दी जाती रही है। 

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जमानत पर बाहर आए अपराधियों को नहीं मिलेगी छूट

हरियाणा सरकार के मुताबिक जेल में सजा काट रहे कैदीयों समेत परोल पर बाहर आए कैदी भी इस छूट के भागीदार होंगे। लेकिन जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी। सरकार की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अपहरण और हत्या, हत्या के साथ बलात्कार, पॉक्सो अधिनियम-2012 के तहत दोषी ठहराए गए, डकैती या लूट, अपहरण और फिरौती, तेजाब हमले, मादक पदार्थ तस्करी, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम- 1987, सरकारी गोपनीयता अधिनियम- 1923, विदेशी अधिनियम- 1948 और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत दोषी ठहराए गए कैदी यह छूट पाने के हकदार नहीं होंगे।

पिछली साल भी सरकार ने किया था छूट का ऐलान 

बता दें कि हरियाणा सरकार ने पिछली साल 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी है। इस दौरान अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई थी, उन्हें 90 दिन और जिन अपराधियों को पांच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई थी, उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार, जिन अपराधियों को पांच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की गई थी।