Punjab Haryana High court: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए है कि अब हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में बाइक पर सवार 4 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनना जरूरी है। यह आदेश 29 अक्टूबर को सुनाया गया था, जो अभी सामने आया है। इस फैसले पर अभी मंथन जारी है और अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। 

जानकारी के मुताबिक, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की बैंच ने आदेश जारी किए थे। हाइकोर्ट का कहना है कि जिन सिख- महिला और पुरुषों ने पगड़ी पहनी होगी। उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। हाइकोर्ट का आदेश है कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 4 साल से ज्यादा उम्र के उन सभी लोगों पर यह आदेश लागू होगा, जो बिना हेलमेट के टू-व्हीलर चला रहे हैं। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि हेलमेट केंद्र सरकार की तरफ से तय स्टैंडर्ड के हिसाब का होना चाहिए। हालांकि, इस आदेश पर एक बार फिर से कोर्ट की ओर मंथन किया जा रहा है।

अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए हेलमेट

कोर्ट कहना है कि हर तरह की बाइक पर यह नियम लागू होगा। हाईकोर्ट का कहना है कि बिना हेलमेट के बाइक पर सवार महिला ,पुरुष और बच्चों के खिलाफ भी चालान तय किया गया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि बाइक पर सवार 4 साल से छोटे बच्चों के लिए सुरक्षा के नियम भी बनाना जरूरी है।

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हाईकोर्ट का आदेश है कि हेलमेट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हेलमेट सिर पर रखा होने के बजाय सिर से बंधा होना चाहिए। ताकि, सड़क दुर्घटना के दौरान सिर का बचाव हो सके।