Sonipat: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी करार दिया। एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई । जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए। अदालत ने मामले में पांच माह 25 दिन में दोषी को सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
नाबालिग के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म
मूलरूप से बिहार के अररिया की रहने वाली महिला ने 6 मई, 2023 को सेक्टर-27 थाना पुलिस को बताया था कि वह सोनीपत में परिवार सहित रहती हैं। उनके पड़ोस में अररिया में उनके गांव का ही रहने वाला मन्नू भी किराए पर रहता था। वह 5 मई, 2023 की शाम को सब्जी मंडी में गई थी। देर शाम वापस आई तो उनकी नाबालिग बड़ी बेटी सहमी हुई बैठी थी। उसने बेटी से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। वह बिना खाना खाए ही सो गई। अगले दिन बेटी से पूछा तो उसने बताया कि उनके पड़ोस में रह रहा मन्नू चाचा उसे अपने कमरे में ले गया था। उसने छोटी बहन को रुपए देकर खाने का सामान लेने भेज दिया। उसके बाद आरोपी ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। छोटी बेटी के वापस आने पर आरोपी ने बड़ी बेटी को छोड़ दिया और किसी को बताने पर परिवार को मारने की धमकी दी, जिससे बेटी ने डर के चलते किसी को कुछ नहीं बताया। आरोपी अपने कमरे से भी गायब था।
बेटी की हालत देखकर पुलिस में दर्ज करवाई थी शिकायत
पीड़िता की मांग ने बेटी की हालत को देखते हुए पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी मन्नू को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी मन्नू को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। साथ ही धमकी देने के मामले में सात साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए पीड़ित को दिए जाएंगे। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर डेढ़ साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।