Sonipat: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने शादी समारोह में युवक पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना। अदालत ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 85 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने जुर्माना राशि में से 80 हजार रुपए पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं। वहीं, जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
शादी समारोह के दौरान चाकू से किया था वार
गांव कामी निवासी दीपक ने 31 अक्टूबर 2017 को राई थाना पुलिस को बताया कि वह अपनी मौसी के बेटे की शादी में गांव पलड़ी कलां गए थे। उनके साथ उनका भाई संदीप व बुआ का लड़का गांव मेहंदीपुर निवासी दीपक भी था। वह 30 अक्टूबर 2017 की रात को छत पर बैठकर शराब पी रहे थे। तभी शादी में आए लड़के से उनकी कहासुनी हो गई। रिश्तेदारों ने बचाव करा दिया। लड़का कुछ देर बाद चाकू लेकर आया। उसने चाकू से उस पर वार कर दिया। उसके बचाव में आए भाई संदीप व बुआ के लड़के दीपक कुमार को भी चाकू मार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी लड़के को पकड़ लिया। बाद में उसे जमानत मिल गई। 12 नवंबर 2017 को घायल संदीप की मौत हो गई थी, जिस पर तत्कालीन जांच अधिकारी पूर्ण सिंह ने हत्या की धारा जोड़कर आरोपी को फिर पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
अदालत ने आरोपी नाबालिग को करार दिया दोषी
पीड़ित दीपक ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुभाष चंद्र सरोए की अदालत ने आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है। उसे सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में 85 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि में मृतक संदीप के परिजनों को 50 हजार, घायल दीपक को 20 हजार व दीपक कुमार को 10 हजार रुपए बतौर सहायता राशि देने के आदेश दिए है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 10 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।