Bhopal Innocent Dushkarm murder Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार (18 मार्च) को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शाहजहांनाबाद इलाके में 24 सितंबर 2024 को 5 वर्षीय मासूम बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी अतुल निहाले को फांसी की सजा सुनाई गई है। भोपाल की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कुमुदिनी पटेल ने यह फैसला 5 माह 24 दिन के अंदर सुना दिया।  

मां और बहन को  2 साल की सजा
स्पेशल जज कुमुदिनी पटेल की कोर्ट ने अतुल निहाले को 3 बार मृत्युदण्ड की सजा सुनाई है। दो अन्य मामलों में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। साथ ही साक्ष्य मिटाने में मदद करने पर अतुल की मां बसंती बाई और बहन चंचल भालसे को 2 साल की सजा सुनाई है।

स्पेशल कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी 

  • भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने घटना को क्रूरताम मानते हुए सख्त टिप्पणी की है। कहा, अपराध का तरीका आरोपी की पैशाचिक प्रवृत्ति, उसकी धूर्तता और चालाकी को दर्शाता है। मासूम की हत्या कर आरोपी ने उसके पैर बांधकर बाथरूम के उपर रखी पानी टंकी में छिपा दिया था। साथ ही पुलिस के साथ बच्ची को तलाशने का नाटक करता रहा। स्पष्ट है कि आरोपी ने पूरे होश-हवास में इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। 
  • कोर्ट ने आगे कहा, अभियुक्त को उचित दण्ड नहीं मिला तो सामाजिक मूल्यों और व्यक्तिगत जीवन को कितना बड़ा खतरा पैदा होगा, इसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। अपराध की प्रकृति को देखते हुए स्पष्ट है कि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।  
  • स्पेशल कोर्ट ने कहा, आरोपी ने जिस तरीके से 5 वर्षीय बच्ची को तड़पाकर उसकी नृसंश हत्या की है, यह अपराध दुलर्भतम श्रेणी में नहीं आएगा तो सोच से परे है। यदि हम बच्चों को ऐसा समाज नहीं दे सकते कि वह अपने ही आंगन, घर, स्कूल में खेल सकें तो फिर सभ्य समाज की परिकल्पना कैसे की जा सकती है। मृत्युदण्ड से कोई बड़ी सजा है तो आरोपी उसका पात्र है। 

नवीन दाण्डिक कानून में पहली बार मृत्युदंड 
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि नवीन दाण्डिक कानून में मध्यप्रदेश मे पहली बार किसी आरोपी को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई है। सुनवाई के दौरान कई अहम मोड़ आए। डीएनए पॉजिटिव आया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्षियों के परिपेक्ष में न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्धि किया गया था।

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आरोपी के वकील ने कोर्ट को किया गुमराह 
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान आरोपी अतुल का 2015 का पर्चा (जिसमें बीएमडी इन मेनिया लिखा था) प्रस्तुत कर कहा, आरोपी मानसिक रूप से बीमार है। आर्थिक तंगी के कारण ईलाज नहीं करा पाया। विशेष न्यायालय ने डॉक्टरों के पैनल से जांच कराई, जिसमें आरोपी मानसिक स्वस्थ्य पया गया।  

24 सितंबर 2024 को हुई थी घटना 
अभियोजन के अनुसार, 24 सितंबर 2024 को ईदगाह हिल्स मल्टी में 5 वर्षीय अबोध बालिका का अपहरण और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। शाहजहांनाबाद पुलिस ने ईदगाह हिल्स मल्टी के बंद फ्लैट से बालिका का शव  बरामद किया था। अतुल निहाले उसकी बहन चंचल भालसे और मां बसंती भालसे से पूछताछ की थी। आरोपी अतुल ने गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर पानी टंकी में शव छिपा दिया था। आरोपी बच्ची की दादी के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहता है। 

परिजनों को 4 लाख का मुआवजा
शाहजहांनाबाद थाना पुलिस ने मामले की जांच के बाद के 20 दिसंबर को आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया था। पुलिस ने अभियोग पत्र  के साथ डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट अन्य दस्तावेज तथा मृत बालिका के परिजनों, चिकित्सकों और पुलिस कमिर्यों सहित अन्य गवाहों की लिस्ट भी न्यायालय में पेश की थी। विशेष न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मृत बालिका के परिजनों को 4 लाख की मुआवजा राशि दिए जाने के आदेश भी दिए हैं।