Defamation case: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, MP भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तीनों नेताओं के खिलाफ मानहानि केस में शनिवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आपराधिक अवमानना से जुड़े मामले में विवेक तन्खा का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जबलपुर पहुंचे हैं। कपिल सिब्बल कोर्ट में विवेक तन्खा की ओर से पैरवी करेंगे। 

जमानती वारंट किया था जारी 
बता दें कि शिवराज सिंह चौहान सहित वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था। जिसे चुनौती देते हुए तीनों नेताओं ने एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उस वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब इस मामले में शनिवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

विवेक तन्खा ने ये आरोप लगाए थे 
राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने पंचायत और निकाय चुनाव में परिसीमन और रोटेशन के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई, तो भाजपा के नेताओं ने इसे गलत तरीके से जनता के सामने पेश किया। शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, और भूपेंद्र सिंह ने सार्वजनिक तौर पर विवेक तन्खा को इसका दोषी ठहराया। इस बयान से तन्खा की छवि और अदालत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

एमपी-एमलएल कोर्ट में दायर हुई थी याचिका
विवेक तन्खा ने इन बयानों के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तन्खा ने कहा कि भाजपा नेताओं के बयान पूरी तरह गलत थे और इससे  मेरी मानहानि हुई है। यही वजह है कि  शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, और भूपेंद्र सिंह नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा दर्ज कराया। था। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि हाईकोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाया।