Indore Adulteration: मध्य प्रदेश के इंदौर में अमानक खाद्य सामग्री बेचने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर के खंडवा रोड में विख्यात चोखी ढाणी के बाफले भी गुणवत्ता में खरे नहीं उतरे। इनमें मिलावटखोरी सामने आने पर अपर कलेक्टर गौरव बैनल की कोर्ट ने 1.5 लाख जुर्माना लगाया है। इंदौर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में 26 खाद्य पदार्थ अवमानक और नकली मिले हैं। लिहाजा, प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ 22 लाख की पैनल्टी लगाई है।
चोखी ढाणी में गुणवत्ता विहीन बाफले
खाद्य विभाग की टीम ने खाद्य प्रतिष्ठानों में सैम्पलिंग की यह कार्रवाई 4 माह पहले की थी। चोखी ढाणी से दाल-बाफले सहित अन्य खाद्य पदार्थ के सैंपल लिए गए थे। ग्राहकों को यहां परोसे गए बाफले शुद्ध घी में बने बताए गए थे, लेकिन जांच रिपोर्ट में लूज घी और तेल की मिलावट मिली है। जबकि, घी में तेल मिलाना कानूनन अपराध है।
अरिहंत और नमन नमकीन के नमूने फेल
खाद्य विभाग की रिपोर्ट में नमन सेव भंडार के वेफर्स, खट्टा मीठा मिक्सचर, साबुदाना, रतलामी सेव भी मिसब्रांडेड बताए गए हैं। अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने इस पर 80 हजार का जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार अरिहंत नमकीन की उज्जैनी सेव मिसब्रांडेड मिलने पर 80 हजार जुर्माना लगाया है।
पान विलास पर दो लाख जुर्माना
खाद्य विभाग की रिपोर्ट में गाडफे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित पान विलास प्रीमियम पान मसाला भी अमानक मिला है। अपर कलेक्टर ने इनके खिलाफ 2 लाख रुपए जुर्माने की कार्रवााई की है।
सच्चा साबू का पोहा पर जुर्माना
खाद्य विभाग की टीम को सच्चा साबू के लसूड़िया मोरी स्थित गोदाम में मिलावटी पोहा मिला था। पैकिंग में भी मिसब्रांडिंग मिली थी। लिहाजा, इनके खिलाफ 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा खाद्य विभाग ने होटल फेयरफील्ड बाय मेरियट से पनीर और दही के सैम्पल लिए थे। जांच में नमूने अवमानक मिलने पर 1.2 लाख का जुर्माना लगाया गया है।