Kanhaiyalal Murder case: राजस्थान हाई कोर्ट ने उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने कहा कि NIA ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। NIA ने आरोपी की लोकेशन को सिध्द नहीं कर पाई है। इसलिए आरोपी को 2 लाख रुपये के मुचलके और 1 लाख रुपये की राशि पर जमानत दे दी गई है।
बता दें, 28 जून 2022 को उदयपुर में मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से कन्हैयालाल की गला काटकर हत्या कर दी थी। इसकी जांच एनआईए ने की, जिसमें जावेद को हत्या के 20 दिन बाद गिरफ्तार किया था। एनआई के मुताबिक जावेद घटना से एक दिन पहले मुख्य आरोपी रियात अत्तारी से मिला था। वहीं उसके घर की तलाशी में एक तलवार भी मिली थी। इस दौरान उसे आर्म्स एक्ट के मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था।
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- उदयपुर के उस टेलर कन्हैया लाल का क्या, जिसकी सरेआम हत्या हुई?
हत्याकांड के 1 दिन पहले मुख्य आरोपी से मिला था जावेद
आरोपी मोहम्मद जावेद उदयपुर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने का काम करता था। इसी दौरान उसकी जान पहचान रियाज अतारी से हुई, जो हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। इस मामले में जावेद पर रेकी करने का भी आरोप लगा। जेल जाने के बाद जावेद ने 1 साल पहले भी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन NIA की अपील पर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि आज गुरुवार 5 सितंबर को हाई कोर्ट ने जावेद को जमानत दे दी है।
2 लाख के मुचलके पर मिली जमानत
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी से किसी तरह की रिकवरी भी नहीं हुई है। जावेद काफी समय से जेल में है और ट्रायल लंबा चलेगा। ऐसे में उसे 2 लाख रुपये के मुचलके और 1 लाख रुपये की राशि पर जमानत दी जाती है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सैयद सआदत अली, आतिफ अमान, नदीम और आफरीन रिजवी ने की पैरवी की थी।