Imran khan granted bail in cypher case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आम चुनाव से पहले शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के पूर्व अध्यक्ष इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी की गिरफ्तारी के बाद की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। इमरान खान तोशाखाना मामले में अगस्त में दोषी ठहराए गए थे। तब से वे जेल में हैं। 8 फरवरी को देश में आम चुनाव होने हैं।
बता दें कि इमरान खान को दिसंबर के पहले हफ्ते में साइफर मामले में दोषी ठहराया गया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) की विशेष अदालत ने उनके जेल मुकदमे को शून्य घोषित करने के बाद आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 2023 के तहत दोषी करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ इमरान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुनवाई के दौरान इमरान खान ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान इमरान खान ने दावा किया कि सिफर मामले के पीछे शक्तिशाली लोगों को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'जब मैं प्रधानमंत्री था, तब मैंने इस मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया था।' मेरी पार्टी के नेताओं को 'भेड़-बकरियों की तरह जेलों में बंद किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस लाया गया।
साइफर केस क्या है?
पिछले साल वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत ने इस्लामाबाद को एक गोपनीय दस्तावेज भेजा था। आरोप है कि इमरान खान ने उसे सार्वजनिक कर दिया था। हालांकि इमरान खुद को निर्दोष बताते रहे हैं।
क्या जेल से रिहा होंगे इमरान खान?
यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि क्या इमरान खान को जेल से रिहा किया जाएगा। क्योंकि उनके खिलाफ कई अन्य मामलों में कई गिरफ्तारी वारंट जारी हैं।