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ITR Filing: आयकर विभाग ने इस बार आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है।

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने करने से पहले करदाताओं को सही और सटीक जानकारी लेना बहुत जरूरी है। मौजूदा समय में ज्यादातर सैलरीड क्लास टैक्सपेयर्स खुद ही ITR फाइलिंग करते हैं। आयकर विभाग की ओर से भी समय-समय पर इसके लिए सूचना आती रहती है कि रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, और AIS जैसी दस्तावेजों को बारीकी से जांच लें।

अगर गलती हो जाए तो क्या करें?
कई बार सारी सावधानियों के बावजूद गलती हो जाती है और इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आ जाता है। यह नोटिस आमतौर पर ITR फाइल करने के एक महीने के अंदर आ जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो चिंता न करें। आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

रिवाइज्ड रिटर्न कब तक फाइल कर पाएंगे?
आईटीआर फाइल करने और रिवाइज्ड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख अलग-अलग होती है। इस बार ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, जबकि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसलिए, अगर आपने गलत ITR फाइल कर दिया है तो चिंता न करें और 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर लें।

नोटिस आने पर क्या करें?
आयकर रिटर्न फाइल करते समय कई तरह की गलतियां हो सकती हैं, जैसे बैंक अकाउंट नंबर गलत दर्ज करना, अनुचित कटौती का दावा करना या गलत तरीके से ब्याज आय घोषित करना। जब इनकम टैक्स विभाग को यह गलतियां पकड़ में आती हैं, तो वे रजिस्टर्ड ईमेल पर नोटिस भेजते हैं। इसमें बताया जाता है कि कहां और क्या गलती हुई है। इसके बाद सही जानकारी के साथ रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना होता है।

रिवाइज्ड रिटर्न में कोई लेट फीस या जुर्माना नहीं
आयकर विभाग ने रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की है और आप इस तारीख तक कितनी भी बार रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हर बार रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करते समय मूल ITR की डिटेल देनी होगी। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने पर कोई लेट फीस या जुर्माना नहीं है। अगर आपको खुद से भी गलती का पता चल जाता है, तो इनकम टैक्स विभाग के नोटिस से पहले भी आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

रिवाइज्ड रिटर्न कौन कर सकता है फाइल?
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139(5) के तहत कोई भी टैक्सपेयर जिसने ITR दाखिल किया है, वह रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकता है। जिन्होंने विलंबित (बिलेटेड) ITR दाखिल किया है, वे भी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर फाइल करना होगा और Revised Return का विकल्प चुनना होगा।

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