MP 9th Admission: राज्य सरकार ने शिक्षण सत्र 2024-2025 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु (13 वर्ष) के बंधन में छूट दे दी है। अब 13 साल से दो-पांच महीने कम उम्र होने पर भी 9वीं में प्रवेश मिल सकेगा। इसका लाभ प्रदेश में 15 हजार से अधिक बच्चों को मिलेगा। बता दें कि 8वीं कक्षा पास कर चुके 13 साल से कम उम्र के बच्चों को 9वीं में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था और न ही हाईस्कूल-हायर सेकंडरी परीक्षा के लिए उनके नामांकन हो रहा था।
12 जुलाई प्रवेश की लास्ट डेट
एडमिशन की लास्ट डेट 12 जुलाई है। राज्य सरकार ने 9वीं में प्रवेश के लिए आयु सीमा के बंधन को शिथिल करने का निर्देश दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग उप सचिव ने कहा कि अब मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा एक में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र 5 प्लस तय की है। यह आदेश केवल शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए न्यूनतम आयु सीमा में शिथिलता दी गई है।
नियमों में बदलाव संभव
स्कूल शिक्षा विभाग इस नियम को स्थाई रूप से शिथिल करने की सोच रहा है, इसके लिए जल्द बैठकें होंगी और फिर निर्णय लिया जाएगा। उम्मीद है कि इसे घटाकर 12 साल 6 माह किया जा सकता है।
मंत्री तक पहुंचा मामला
बता दें, यह मामला स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह तक पहुंचा, तो मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद विभाग ने 9 वीं में प्रवेश का आयु सीमा बंधन 13 वर्ष को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए शिथिल कर दिया।