Shilpa Shetty-Raj Kundra: एक बार फिर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति व बिजनेसमैन राज कुंद्रा सुर्खियों में हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिल्पा-राज को उनका जुहू स्थित घर और पवना लेक के पास उनके फार्म हाउस को खाली करने का नोटिस जारी किया था। अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है।
घर और फार्म हाउस बेदखली का है मामला
ईडी के इस नोटिस पर रोक लगने के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल कपल ने ईडी के बेदखली वाले नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी थी जिसपर बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक ईडी द्वारा संपत्ति कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं होती तब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी अब दंपति को घर खाली नहीं करना पड़ेगा।
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शिल्पा-राज के वकील ने एक बयान में बताया कि कपल का नाम क्रिप्टोकरेंसी पोंजी घोटाले में फर्जी तरीके से शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मिस्टर कुंद्रा और मिसेज शेट्टी का कथित पोंजी घोटाले (2017) से कोई संबंध नहीं है और ईडी की जांच में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मामला सुलझने तक शिल् और राज ईडी की जांच में सहयोग करना जारी रखेंगे।
ईडी ने घर खाली करने का भेजा था नोटिस
आपको बता दें, ईडी द्वारा नोटिस मिलने के बाद दंपति ने अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 27 सितंबर को ईडी ने दंपति को नोटिस भेजा था जिसके बाद राज कुंद्रा ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की जिसमें उन्होंने अपने अधिकारों की बात रखेत हुए अपने परिवार को आश्रय की रक्षा दिए जाने का हवाला दिया था।
मामला 2018 के राज कुंद्रा और शिल्पा के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। इसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत राज कुंद्रा से संबंधित 97.79 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।