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Chunav 2024: निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि मतदान का डेटा हमेशा उम्मीदवारों के पास और वोटर टर्नआउट ऐप पर 24x7 उपलब्ध रहता है। कोई भी नागरिक इसे एक्सेस कर सकता है। 

Chunav 2024: लोकसभा चुनाव में वोटिंग के आंकड़ों पर सवाल उठने के बाद चुनाव आयोग (ECI) ने शनिवार को पहले 5 चरणों के लिए पूर्ण मतदान संख्या जारी की। ईसीआई ने दोहराया कि हर चुनाव में वोटिंग डेटा हमेशा उम्मीदवारों और जनता दोनों के लिए सुलभ रहा है। चुनाव आयोग ने एक रिलीज में अलग-अलग दावों पर बताया कि इसे चुनावी प्रक्रिया में रुकावट डालने झूठी कहानियों और शरारती डिजाइन का पैटर्न" कहा जाता है। हर चरण के मतदान के दिन सुबह 9:30 बजे से वोटिंग डेटा हमेशा वोटर टर्नआउट ऐप पर तुरंत अपडेट होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने ECI को निर्देश देने से किया था इनकार
लोकसभा चुनाव के बीच एक एनजीओ ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्र-वार वोटिंग का डेटा अपलोड करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। लेकिन शीर्ष अदालत ने ऐसा कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। इसके अगले दिन ही ईसीआई ने पूर्ण मतदान संख्या जारी की और "हैंड-ऑफ एटीट्यूड" का समर्थन किया। 

वोटों की संख्या में कोई बदलाव संभव नहीं: ECI
एनजीओ की इस मांग का चुनाव आयोग ने यह कहते हुए विरोध किया था कि इससे चुनावी माहौल "खराब" हो जाएगा और आम चुनाव के बीच चुनाव मशीनरी में "अराजकता" पैदा हो सकती है। अब आयोग की ओर से एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि चुनाव आयोग की ओर से वोटिंग डेटा जारी करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और फैसले से प्रक्रिया को मजबूती मिली है। ईसीआई ने इस बात पर जोर दिया कि कठोर, पारदर्शी और भागीदारी से पूरी होने वाली प्रक्रिया के चलते डाले गए वोटों की संख्या में कोई बदलाव संभव नहीं है।

अधिकृत एजेंट्स के पास फॉर्म 17सी में दर्ज होती है डेटा

  • इलेक्शन कमीशन ने रिलीज में बताया कि सभी उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंट्स के पास फॉर्म 17सी है, जिसमें 543 निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 10.5 लाख मतदान केंद्रों में से हर एक पर डाले गए वोटों की कुल संख्या दर्ज होती है। फॉर्म 17सी में दर्ज वोटों की संख्या में किसी प्रकार के फेर बदल की संभावना नहीं है, क्योंकि यह फॉर्म सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं।
  • चुनाव आयोग ने कहा- चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49 वी (2) के अनुसार उम्मीदवारों के एजेंट्स को हमेशा ईवीएम और वैधानिक कागजात ले जाने की अनुमति है, जिसमें मतदान केंद्र से स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोरेज तक फॉर्म 17 सी भी शामिल है। कैंडिडेट या उनके एजेंट फॉर्म 17सी की प्रति काउंटिंग सेंटर में लेकर आते हैं और सभी राउंड के परिणाम से इसका मिलान करते हैं।
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