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EX-JDS MP Prajwal Revanna Case: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शनिवार (5 अप्रैल) को जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रेप और यौन उत्पीड़न के मामले में औपचारिक आरोप तय किए। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।

EX-JDS MP Prajwal Revanna Case: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शनिवार (5 अप्रैल) को जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रेप और यौन उत्पीड़न के मामले में औपचारिक आरोप तय किए। अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।

प्रज्वल रेवन्ना पर किन धाराओं में लगे आरोप?
अदालत ने JDS के पूर्व सांसद पर धारा 376(2)(k) (प्रभावशाली पद का दुरुपयोग कर बलात्कार), धारा 376(2)(n) (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार), और धारा 354 (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप तय किए हैं।  इसके अलावा, IT अधिनियम की धारा 66(e) के तहत भी प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप तय किए गए हैं, जो प्राइवेसी के उल्लंघन से संबंधित है।

क्या है पूरा मामला?
प्रज्वल रेवन्ना पर कथित तौर पर एक महिला के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के कई मामलों में आरोप लगे हैं। इससे पहले, उनके खिलाफ कई अश्लील वीडियो लीक होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था।

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