Rajkot Game Zone Fire: गुजरात हाई कोर्ट में सोमवार को राजकोट गेमिंग जोन में अग्निकांड को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने नगर निगम के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि गेमिंग जोन अनाधिकृत कैंपस में चल रहा था। इसे सरकारी नियमानुसार नियमित करने की मंजूरी मांगी गई थी। फायर सेफ्टी को लेकर 4 साल से सुनवाई चल रही है। कई निर्देशों के बाद भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। राज्य मशीनरी पर से विश्वास उठ गया है कि जिस गेमिंग जोन में आग लगी वह बिना लाइसेंस के चल रहा था।
या आप अंधे हो गए?
जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस देवन देसाई की विशेष पीठ ने सवाल उठाया कि पिछले अदालती आदेशों के बावजूद ऐसी त्रासदी कैसे हो सकती है। कथित तौर पर गेमिंग जोन संचालकों ने राजकोट नगर निगम से अनिवार्य अनुमति और लाइसेंस नहीं लिया था। कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि 4 साल से ये सब चल रहा था, तो क्या आप सो गए? या आप अंधे हो गए?
जब नगर निगम के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि गेमिंग जोन ने अनुमति नहीं मांगी थी तो पीठ ने कहा कि यह उनकी भी जिम्मेदारी है। हमारे आदेश के चार साल बाद भी अगर अग्नि सुरक्षा के मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया, तो आरएमसी कैसे जिम्मेदार नहीं है? अदालत ने नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा है।
अफसरों की फोटो सामने पर भी अदालत नाराज
गेमिंग जोन में अधिकारियों की तस्वीरें सामने आने के बाद अदालत ने राजकोट नागरिक निकाय को भी फटकार लगाई थी। पीठ ने कहा था कि ये अधिकारी वहां क्या कर रहे थे? क्या वे खेलने गए थे? गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। इस अग्निकांड को मानव निर्मित आपदा करार दिया है।
एसआईटी से 72 घंटे में रिपोर्ट तलब
25 मई, शनिवार को राजकोट गेमिंग जोन में आग लगी थी। इस अग्निकांड में 32 लोगों की जान गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने स्थिति का आकलन करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया और घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। एसआईटी को 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और छह लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुजरात के डीजीपी ने राज्य के सभी गेमिंग जोन का निरीक्षण करने और अग्नि सुरक्षा अनुमति के बिना चल रहे गेमिंग जोन को बंद करने का निर्देश दिया है।
गुजरात सरकार ने राजकोट गेम जोन में आग लगने के मामले में सोमवार को छह अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया। अधिकारियों को आवश्यक अनुमोदन के बिना खेल क्षेत्र को संचालित करने की अनुमति देने में घोर लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।